इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के दो बड़े कॉलोनाइजरों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। वहीं, दो कॉलोनाइजराें को भवन निर्माण अनुमति पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। चारों कॉलोनाइजरों ने संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की थी। राजस्व वसूली अभियान के तहत आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा विभिन्न कॉलोनाइजरों के वर्ष 2014-15 से संपत्तिकर खातों की जांच के लिए अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य के निर्देशन में कमेटी गठित की गई थी।
संतोष देवकाॅन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम लिम्बोदी में वर्ष 2014-15 से संपत्तिकर के अंतर के क्षेत्रफल 3,66,519 वर्गफीट और शिव इंटरप्राइजेस द्वारा ग्राम खजराना में 16207 वर्गफीट की राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन दोनों ने राशि जमा नहीं की। इस पर आयुक्त पाल के निर्देश पर दोनों कॉलोनाइजर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। साथ ही जमा बैंक गारंटी जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
SKY CITY व KRISHNA PARK काॅलोनी में भवन निर्माण अनुमति पर रोक
अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि ग्राम बड़ा बांगड़दा स्थित स्काय सिटी काॅलोनी के काॅलोनाइजर ने नेट प्लानिंग एरिया 4,13,083 वर्गफीट और ग्राम छोटा बांगडदा में कृष्णा पार्क काॅलोनी के काॅलोनाइजर ने नगर पालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के अंतर्गत नेट प्लानिंग एरिया 4,22,742 वर्गफीट का संपत्तिकर जमा नहीं किया। दोनों को नोटिस भी दिया गया था। इस पर स्काय सिटी काॅलोनी व कृष्णा पार्क काॅलोनी में भूखण्डों पर आगामी आदेश तक भवन निर्माण अनुमति देने की प्रभाव से रोक लगाई गई है।