इंदौर। क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के सबसे धाकड़ नेता एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ राजवाड़ा पर प्रदर्शन करने के बाद दर्ज हुए धारा 188 के मामले को खारिज करने की याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। अब इन पर दर्ज किया गया केस चलेगा। शासन की ओर से तर्क अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखे।
बिना अनुमति प्रदर्शन किया था इसलिए मामला दर्ज किया गया
मध्य प्रदेश शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया कि जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करने से पहले अनुमति नहीं ली थी। कोरोना काल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसका उल्लंघन किए जाने पर ही तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं, जनप्रतिनिधियों की ओर से याचिका में कहा गया था कि वह जनता की बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे।
मामला क्या है, क्या अपराध किया था जीतू पटवारी ने
पांच महीने पहले प्रशासनिक छूट के बाद जोन- 2 में लेफ्ट-राइट सिस्टम खत्म हो गया था और पूरा बाजार खुल गया था। इसके बाद जोन -1 यानी मध्य क्षेत्र में भी बाजारों को खोलने की मांग तेज हो गई थी। व्यापारियों के गुस्से के बीच कांग्रेसियों ने राजबाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन किया था। राजबाड़ा, सीतलामाता बाजार, क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार सहित अन्य बाजार में कांग्रेस नेता पैदल घूमे थे। निहालपुरा में कांग्रेस नेताओं ने बंद दुकानों के शटर भी ऊपर करवा दिए थे। मामले में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया था।