जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ब्रोकर सुधीर पटेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुधीर पटेल के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि महिला की जमीन बिकवाने के बहाने उसे जाल में फंसाया और बलात्कार करने के बाद ब्लैकमेल करने लगा।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने आवेदन का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि भेड़ाघाट, जबलपुर की थाना पुलिस ने आवेदक के खिलाफ धारा-376 सहित अन्य के तहत अपराध कायम किया है। आवेदक फरार है, जिसकी तलाश सघनता से जारी है। आरोपित संपत्ति क्रय-विक्रय का कार्य करता है। शादी के समय पीड़ित को रुपयों की आवश्यकता थी। इसी सिलसिले में जमीन खरीदने को लेकर मुलाकात हुई। जिसके बाद से बातचीत शुरू हो गई।
आरोपित सुधीर पटेल निवासी ग्राम सूखा जिला जबलपुर, महिला को अपने जाल में फंसाने लगा। भेड़ाघाट स्थित एक होटल में ले गया। जहां शादी का प्रलोभन दिया। जिससे इन्कार करने पर आरोपित ने जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। आगे चलकर कई बार दुष्कर्म किया। जब शादी का जिक्र किया गया तो उसने साफ मना कर दिया। लिहाजा, पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
बहस के दौरान आरोपित के अधिवक्ता ने बचाव में तर्क रखे। उसने कहा कि यह मामला दुष्कर्म का नहीं बल्कि परस्पर सहमति का है। पीड़ित जमीन बेचने के लिए मिली थी। लेकिन बाद में रजिस्ट्री कराने से बचने लगी। इसी विवाद को तूल देकर फंसाया गया है। अदालत ने पूरा मामला समझने के बाद दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लिया। इसी के साथ अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।