जबलपुर। नगर निगम कटनी में कार्यरत एक दैनिक वेतन भोगी की याचिका पर नगर निगम के कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह की अंतिम मोहलत देते हुए कहां है कि या तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें या फिर 1 जनवरी 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता कटनी निवासी राजकुमार लखेरा की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता नगर निगम, कटनी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बतौर कार्यरत है। वह नियमितिकरण की समय-सीमा पार कर चुका है। इसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि पूर्व में हाई कोर्ट की शरण लेकर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के बाद भी उसे नियमितिकरण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।
8 साल बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं
अधिवक्ता संजय वर्मा ने आश्चर्य जताते हुए तर्क रखा कि हाई कोर्ट ने 25 जून 2012 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया था। तब से अब तक आठ साल का लंबा समय गुजर गया। इतने पर नगर निगम, कटनी की मनमानी यथावत है। अवमानना के इस रवैये को आड़े हाथों लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर नगर निगम, कटनी के आयुक्त को अंतिम मोहलत दे दी है। साथ ही यह भी चेताया है कि यदि इस समयावधि का सदुपयोग नहीं किया गया तो नगर निगम आयुक्त को हाई कोर्ट आकर तीखे सवालों का जवाब देने तैयार रहना होगा।