भोपाल। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी/स्वरोजगार/कृषक उद्यमी योजना के तहत मिलने वाले बैंक लोन पर लगाई गई रोक के मामले में शिवराज सिंह सरकार ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। सरल शब्दों में निष्कर्ष यह है कि सरकार ने योजनाओं को बंद नहीं किया है बल्कि योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लोन एवं आवेदन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है।
स्वरोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी बना रहे हैं
मध्यप्रदेश शासन की ओर से जारी स्पष्टीकरण में लिखा है कि 'राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित स्वरोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी और हितग्राहियों के लिये अधिकतम उपयोगी बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। सरकार की मंशा है कि स्वरोजगार योजनाएँ हितग्राहियों के लिये प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। यह कार्य शीघ्र ही पूरा होगा।'
योजनाएं बंद नहीं की है, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाई है
इस सिलसिले में विभागीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी/स्वरोजगार/कृषक उद्यमी योजना अधिक प्रभावी स्वरूप में लागू की जायेगी जो कि हितग्राहियों के लिये कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। इसके लिये 18 दिसम्बर तक संवितरित नहीं हुये उक्त स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों में आगामी आदेश तक संवितरण नहीं किया जा रहा है। कतिपय समाचार पत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के बंद किये जाने के संबंध में भ्रामक समाचार प्रकाशित किये गये हैं जो कि तथ्यपरक नहीं हैं।