जबलपुर। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने शहर के प्रसिद्ध डॉ.रमेश चंद्र गुप्ता को जेल भेजे जाने का आदेश सुनाया है। डॉ.रमेश चंद्र गुप्ता चेक बाउंस के आरोपित है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने ट्रायल व अपीलेट कोर्ट के पूर्व आदेशों को यथावत रखते हुए यह निर्देश दिया।
जबलपुर निवासी स्नेहलता अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार खरे ने इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी डॉ. रमेश चंद्र गुप्ता ने अनावेदक पोलीपाथर, जबलपुर निवासी स्नेहलता अग्रवाल से क्लिीनिक बनाने के लिए उधार लिया था। 2 लाख 50 हजार का उधार काफी समय तक नहीं चुकाया गया। मांग करने पर काफी परेशान करने के बाद तीन चेक दिए गए, लेकिन जब चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो बाउंस हो गए।
दरसअल, जारी किए गए चेक बंद हो चुके खाते से संबंधित थे। जब मौका देने के बावजूद डॉ.गुप्ता ने राशि नहीं लौटाई तो अधिवक्ता के जरिये लीगल नोटिस भेजा गया। उसका भी कोई नतीजा न निकलने पर अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया गया।
ट्रायल कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया था
ट्रायल कोर्ट ने डॉ.गुप्ता को एक लाख 59 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया। लेकिन आदेश का पालन करने के स्थान पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपील के जरिये चुनौती दे दी गई। वह अपील भी खारिज हो गई। अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करने का आदेश सुनाया। इतने पर भी डॉ.गुप्ता ट्रायल व अपीलेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्रिमनल रिवीजन के जरिये हाई कोर्ट चले आए।