भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की थी कि विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक 90 ट्रैक्टरों पर सवार होकर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आएंगे। इस प्रकार वह किसान आंदोलन का समर्थन एवं भाजपा सरकार का विरोध करेंगे।
भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया
भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत विधानसभा के आसपास सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। संशोधित आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश कमांक/ 1499/अजिद/20 भोपाल, दिनांक 21/12/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश पंचदश भा का अष्टम सत्र सोमवार दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 30 दिसम्बर 2020 तक चलेगा। इस दौरान विधान सभा परिसर के 5 किलो मीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैल-गाडी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रवेश निषेध किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।'
ट्रैक्टर पर आने वाले थे कांग्रेस विधायक, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया
किसान आंदोलन का समर्थन करने एवं शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक 90 ट्रैक्टरों पर सवार होकर विधानसभा की तरफ आने वाले थे, लेकिन कलेक्टर ने ट्रैक्टर के साथ-साथ बैलगाड़ी तक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखना यह है कि कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा।