भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के चेयरमैन की मनमानी के कारण स्थगित कर दी गई मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा दिनांक 11 दिसंबर 2020 से लगातार 24 दिसंबर 2020 तक चलेंगी। 17 दिसंबर को अवकाश रहेगा। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 7:00 बजे से और दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई है।
मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा के लिए गाइडलाइन
1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार काई । ई-आधार कार्ड । आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी .द्वारा नहीं किया जाता हैं अत : कम्प्यु टर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) (पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)