राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में उपभोक्ता को अनुचित व्यापार, व्यवहार अथवा बेईमानीपूर्वक उनके शोषण के विरूद्ध उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार हैं। कई बार शिकायतें बहुत कम मूल्य की होने अथवा शिकायत दर्ज करवाने कहीं दूर जाना पड़ेगा सोचकर उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल नए प्रावधानों में अब उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे एवं सुनवाई में भी वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे। Consumer Commission में Online-Complaint करने के लिए यहां क्लिक करें
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर
मंत्री श्री सिंह ने अपने संबोधन में उपभोक्ताओं से कहा कि प्रदेश में संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री 1800 233 0046 के द्वारा उपभोक्ताओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है एवं शिकायत मिलने पर उसका निराकरण किया जाता है। इसी दिशा में दूरदर्शन के माध्यम से 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है।
मंत्री श्री सिंह ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि अनुचित व्यापार पद्धतियों को हतोत्साहित करने के लिए हम अपने जागरूक होने का परिचय दें। यदि हम किसी धोखाधडी का शिकार होते हैं, तो आवश्यक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करायें फिर वो शिकायत दो रूपये की हो या दो लाख की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता भी तभी है जब हम सब अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे।