भोपाल। मध्य प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर (यूजी-पीजी) प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की अनिवार्यता संबंधी आदेश फिर जारी किए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को सिर्फ स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) और माइग्रेशन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
ये शिकायतें मिली थीं कि कॉलेजों में विद्यार्थियों से आय-जाति आदि प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। विभाग ने कहा है कि दो दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों ने अन्य प्रमाण पत्र पहले की कक्षाओं में जमा किए हैं। यह भी सुविधा दी गई है कि जिनके पास टीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं हैं, वे शपथ पत्र देकर एक माह में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। 19 दिसंबर तक प्रदेश के 5.61 लाख विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित (कंफर्म) करना है।
यही अंतिम तारीख टीसी और माइग्रेशन जमा करने की भी है। इन्हें जमा करने पर ही प्रवेश कंफर्म हो पाएगा। विद्यार्थियों की शिकायत थी कि कॉलेजों की ओर से जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, उन्हें बनवाने में समय लग रहा है।प्रवेश की अंतिम तारीख नजदीक होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन शिकायतों पर सभी प्राचार्यों के लिए निर्देश जारी किए और इस पर अमल सुनिश्चित करने को कहा। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा चंद्रशेखर विलम्बे ने आदेश जारी करने की पुष्टि की है।