सीहोर। पुलिस की एक गलती के कारण 14 साल की लड़की का दूसरी बार बलात्कार हो गया। वही बदमाश जिसने पहली बार रेप किया था, जेल से जमानत पर छूटकर आया और फिर से रेप किया। बाल कल्याण समिति का कहना है कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया था।
पुलिस ने पाॅस्को एक्ट नहीं लगाया, इसलिए जमानत मिल गई
बाल कल्याण समिति की ओर से बताया गया है कि 22 वर्षीय शाहरुख खान नामक आरोपी ने 11 अक्टूबर 2020 को 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया और ज्यादती की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण नहीं बनाया। आरोपी एक माह जेल में बिताने के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया।
रेप करने के बाद कहाः किसी को बताया तो कोठे पे बिठा दूंगा
कानून की इस कमजोरी का उसने दूसरी बार भी फायदा उठाया। उसने जेल से बाहर आते ही 31 दिसंबर को किशोरी को फिर अगवा किया और ज्यादती की। 14 साल की पीड़िता जैसे-तैसे भागी तो आरोपी घर पहुंच गया। बोला- किसी को कुछ बोली तो कोठे पर बैठा दूंगा।
इछावर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया
किशोरी अपनी मां के साथ इछावर थाने पहुंची तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। फिर दोनों चाइल्ड लाइन टीम के पास गई। टीम ने थाने पहुंचकर पुलिस को किशोरी के साथ दोबारा हुई ज्यादती के मामले में एफआईआर करने कहा, लेकिन थाना पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद चाइल्ड लाइन टीम बाल कल्याण समिति के पास गई। समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 2 जनवरी को प्रकरण दर्ज कर लिया।
बाल कल्याण समिति ने एसपी से सवाल किया
समिति के सदस्य कृपा शंकर चैबे ने बताया कि मामला नाबालिग पीड़िता का है, फिर भी पुलिस ने आरोपी पर पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया। समिति ने एसपी को पत्र लिखकर पूछा है कि पाॅक्सो एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई। इसका जवाब आना बाकी है। समिति के पास पहली एफआईआर की प्रति है, जिसमें पाॅक्सो एक्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आरोपी अभी भी फरार है। समिति ने किशोरी और उसके माता-पिता को सुरक्षा प्रदान करते हुए भोपाल में शेल्टर दिया है।