भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान 30% के प्रश्न पर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया था कि यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाया है और इनमें से किसी एक में 30% से कम परिणाम आए हैं तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना है या नहीं।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा इस प्रश्न पर मार्गदर्शन देते हुए बताया गया कि संचालनालय के पत्र क्रमांक 3080 दिनांक 28 नवंबर 2020 के अनुसार 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं करना परंतु यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 2 कक्षाओं को पढ़ाया है और उनमें से किसी एक कक्षा में 30% से कम परीक्षा परिणाम आया है तो परिस्थिति बदल जाती है।
ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को इस शर्त पर आमंत्रित किया जा सकता है कि विद्यार्थी एवं प्राचार्य दोनों संबंधित अतिथि शिक्षक के अध्यापन कार्य से संतुष्ट हैं। अतिथि शिक्षक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्राप्त किया जाए कि वर्तमान सत्र में उनके द्वारा अध्यापन की जा रही समस्त कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30% से अधिक होगा। अतिथि शिक्षकों को यह अवसर केवल वर्तमान सत्र के लिए ही उपलब्ध रहेगा। यदि किसी अतिथि शिक्षक का लगातार दो सत्रों में किसी एक कक्षा में परीक्षा परिणाम 30% से कम है तो उसे आगामी सत्र से आमंत्रित नहीं किया जाएगा।