कलेक्टर ने 5 साल पुराने ट्रांसफर आर्डर के लिए कर्मचारी को रिलीव कर डाला, हाई कोर्ट द्वारा निरस्त - MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 विवेक सिंह को रीवा में ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त किया गया था। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की उस दलील को सही माना जिसमें कहा गया कि 2015 में हुए ट्रांसफर ऑर्डर का पालन 5 साल बाद नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक 18/05/2015 को श्री विवेक सिंह को प्रशासनिक आधार पर, कलेक्टर ऑफिस सतना से रीवा स्थानांतरित किया गया था। संबंधित कर्मचारी द्वारा उपरोक्त ट्रांसफर को वरिष्ठता प्रभावित होने एवं पद्दोन्नति के अवसर समाप्त होने एवं अन्य व्यक्तिगत आधारों पर, वर्ष 2015 में हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय, जबलपुर ने प्रधान सचिव राजस्व को जिनके द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था, श्री विवेक सिंह के विचाराधीन अभ्यावेदन को एक माह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिये थे। निराकरण की अवधि में ट्रांसफर आदेश को स्टे कर दिया था। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा भी, वरिष्ठता ख़त्म होने जैसे आधारों एवं सामान्य प्रशासन की ट्रांसफर नीति के अनुसार,  प्रधान सचिव राजस्व को, पत्र लिखकर ट्रांसफर निरस्त करने की अनुशंसा की गई थी।
  
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ,श्री विवेक  सिंह सतना मे पदस्थ रहे। परन्तु, अचनाक वर्तमान कलेक्टर द्वारा दिनाँक 11/01/2021  को श्री विवेक सिंह को ट्रांसफर आदेश दिनांक 18/05/15 के आधार पर, रीवा जॉइनिंग हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। 

श्री विवेक सिंह सहायक ग्रेड ,3  के द्वारा , रिलीविंग आदेश दिनाँक 11/01/2021   को हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। श्री विवेक सिंह की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी,उच्च न्यायालय, जबलपुर के अनुसार, चूंकि श्री विवेक सिंह को लगभग 5 साल पूर्व प्रधान सचिव राजस्व द्वारा रीवा स्थानांतरित किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ही श्री सिंह के लंबित आवेदन पर निर्णय करना था परन्तु, वर्तमान कलेक्टर द्वारा बिना अधिकारिता के कार्यमुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। 

इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने श्री अमित चतुर्वेदी अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के इस तर्क को भी स्वीकार किया कि प्रसाशनिक आधार पर दिनाँक 18/05/15 को जारी ट्रांसफर की वैधता/प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी है एवं पांच वर्ष पुराने ट्रांसफर के क्रियान्वयन नही होने पर वह स्वतः निरस्त माना जाता है। श्री अमित चतुर्वेदी, अधिवक्ता , उच्च न्यायालय जबलपुर के तर्को से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर ने, विवेक सिंह के रीवा रिलीविंग आदेश दिनांक 11/01/2021,ने निरस्त कर दिया है। अतः श्री विवेक सिंह सतना कलेक्टर ऑफिस मे पदस्थ रहेंगे।

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