संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भिण्ड से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्री मनोज कौशल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, भिण्ड, अपराध क्रमांक 493/20 धारा 304बी 498ए 34 भादवि 3/4 दहेज एक्ट के तहत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 22.10.2020 से जिला जेल भिण्ड में निरूद्ध है। श्री मनोज कौशल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, भिण्ड जेल में 48 घण्टे से अधिक निरूद्ध रहे, जिससे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 की अपेक्षाओं के अनुरूप श्री कौशल का आचरण नहीं होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना है।
श्री मनोज कौशल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, भिण्ड जेल में 48 घण्टे से अधिक निरूद्ध रहे, जिससे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 की अपेक्षाओं के अनुरूप श्री कौशल का आचरण नहीं होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना है।
मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्र. 128 एफ 4-129-2014-अठारह-1, भोपाल दिनांक 12 मार्च, 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम 1966 के नियम-9, 2 (क) के प्रावधानों के अनुसार श्री मनोज कौशल, उपयंत्री, नगर पालिका परिषद, भिण्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री मनोज कौशल का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग ग्वालियर रहेगा।