अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति किसी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करता है जो अपने पास आयुध तरह के हथियार को रखता है। और वह व्यक्ति इन हमलाकारी हथियारों को पुलिस को देने से मना करता है तब पुलिस अधिकारी उन हथियार को आरोपी से जबर्दस्ती ले सकते हैं।
कल के लेख की धारा 144 में हमने आपको बताया था कि किसी जमाव में हथियार लेकर जाना अपराध है और पुलिस अधिकारी उन हथियारों को भी आरोपी से छुड़ा सकती है इस संहिता की धारा के अंतर्गत। एवं उन हथियारों को आरोपी से लेकर पुलिस का क्या कर्तव्य होता है। आज के लेख में हम आपको बताए जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 52 की परिभाषा:-
1.किसी भी पुलिस अधिकारी या कोई भी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह ऐसे अपराधी से जो घातक हमलाकारी हथियार जैसे बंदूक, तलवार, लाठी, फरसा, पिस्टल आदि अपने पास रखता है उसे अपराधी से छुड़ा सकता है।
2. ऐसे आयुध हथियार को आरोपी से छुड़ा कर पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उन हथियारों को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा या किसी उच्च अधिकारी को सौप देगा।
[ पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करनें वाले व्यक्ति को ऐसे हथियारों को अपने पास ज्यादा समय तक रखने का अधिकार नहीं होता है। अगर उन आयुध हथियार को वह छुपा लेता है तब यह संहिता की धारा 52 का उल्लंघन मना जाएगा।] :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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