जबलपुर। अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त जयश्री कियावत और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित हों को 4 सप्ताह का समय दिया गया है।
आवेदन के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी
अवमानना याचिकाकर्ता नरसिंहपुर जिला अंतर्गत गाडरवारा निवासी अनिल नामदेव की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की शासकीय स्कूल में मां शिक्षिका थीं। जब उनका निधन हुआ, उस समय अवमानना याचिकाकर्ता की आयु महज 6 वर्ष थी। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य को आवेदन देकर कहा गया कि जब आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाएगा। इसी आधार पर जब अवमानना याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष हो गई तो उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उसका आवेदन दरकिनार कर दिया गया। इस रवैये के खिलाफ वह हाई कोर्ट चला आया।
हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए थे
एकलपीठ ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। लेकिन निर्धारित समयावधि निकलने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, अवमानना याचिका के जरिये नए सिरे से हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद पाया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करने की दिशा में लापरवाही बरती गई है। इसलिए अनावेदक अवमानना नोटिस का जवाब प्रस्तुत करें। इसके तहत स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?