सोलर पैनल सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर - Helpline number for solar panel system consumers

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (चरण- II) लागू कर रहा है। इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक के लिए 20 प्रतिशतकी सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा लागू की जा रही है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसी कंपनी को अधिकृत नहीं किया

मंत्रालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियों/विक्रेताओं ने यह दावा करते हुए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। डिस्कॉमने बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए दरों(लागत)का फैसला किया है।

सब्सिडी की रकम काटकर ही भुगतान करें

लगभग सभी डिस्कॉम ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। एमएनआरई योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं। इसके लिए, उन्हें विक्रेता को निर्धारित दर में मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को घटाकर रूफटॉप सोलर संयंत्र की लागत चुकानी होगी। यह प्रक्रिया डिस्कॉमके ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। 

सभी सुविधाओं के लिए उपभोक्ता डिस्कॉम से संपर्क करें

डिस्कॉम के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विक्रेताओं को सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, उन्हें डिस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं से छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने चाहिए और इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए डिस्कॉम से अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहिए।

विक्रेता सोलर पैनल सिस्टम का 5 साल तक मेंटेनेंस करेगा

विक्रेता द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा छत के सोलर संयंत्र का 5 साल का रख-रखाव भी शामिल होगा।

डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा का भुगतान ना करें

मंत्रालय को यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा तय की गई दरों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जो गलत है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिस्कॉम को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।

MNRI TOLL FREE HELPLINE NUMBER

अधिक जानकारी के लिए, संबंधित डिस्कॉमसे संपर्क करें या एमएनआरई के टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर डायल करें। अपने डिस्कॉमके ऑनलाइन पोर्टल को जानने के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discom पर क्लिक करें।

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