INDORE में अध्यापक को 5 साल की जेल, छात्रा को घर बुलाकर गंदी हरकतें की थी - MP NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर
। इंदौर कोर्ट ने अध्यापक मिथिलेश बोरखे को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। अध्यापक पर आरोप था कि उसने एक छात्रा को अपने घर में बुलाकर गंदी हरकतें की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ का अपराध करना प्रमाणित पाया गया। अध्यापक को जेल भेज दिया गया है।

शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ की घटना का विवरण

घटना विजय नगर थाना क्षेत्र की है। 8 अक्टूबर 2015 को छात्रा सहेली के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल के सामने ही टीचर का मकान था। बाहर खड़े शिक्षक ने पीड़िता की सहेली को अपने घर बुलाया। इसके बाद टीचर ने सहेली को कोई काम बताकर बाहर भेज दिया। नाबालिग को अकेला देख कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद टीचर ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। आवाज सुनकर सहेली तत्काल भीतर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। यहां दोनों को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

घटना के बाद घर पहुंची छात्रा ने परिजन को आपबीती सुनाई। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। विजय नगर पुलिस ने मामले में छात्रा की शिकायत पर अध्यापक मिथलेश बोरखे पर धारा 354, 342 व 506 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अध्यापक मिथिलेश बोरखे द्वारा अपराध करना पाया गया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अध्यापक को अपराधी प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!