अवैध समूह में हथियार लेेकर शामिल होना, अपराध है या नहीं, पढ़िए IPC SECTION 144

Bhopal Samachar
पिछली धारा 142 में हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध को जमाव लगा हुआ है उसमें जानबूझकर शामिल होगा तब वह उपर्युक्त धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति घातक हथियार लेकर जाता है या फिर विधि विरुद्ध ए​कत्रित हुए जनसमूह के पास घातक हथियार हैं तो ऐसी स्थिति​ में आईपीसी की धारा बदल जाती है। 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 144 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी विधि-विरुद्ध जमाव में कोई भी घातक हथियार को लेकर शामिल मात्र होगा जिससे लोक शांति में खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। तब वह व्यक्ति धारा 144 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 144 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकारी किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है।
विशेष नोट: कृपया ध्यान दें कि यह आईपीसी की धारा 144 का विवरण है, सीआरपीसी की धारा 144 का नहीं। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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