भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश लवानिया ने शहर के कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया है। थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में सभी सामान्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में नागरिकों को आवागमन की छूट दी गई है।
पुलिस उप महानिरीक्षक,भोपाल(शहर रेंज) भोपाल के द्वारा पत्र कमांक/उमनि/भोरेश/ सीआर/क्यू-26/भोपाल,दिनॉक 16.01.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है। इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। भोपाल म0प्र0 की राजधानी होने के साथ ही सांप्रदायिक रुप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवं लोकसंपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुये खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मै अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में पूर्णतः बंद (कफ्यू) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।
- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यो (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नही निकलेगें।
- सभी व्यवसायिक संस्थान/ दुकाने / उघोग इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे।
- केवल हॉस्पिटल व मेडीकल दुकाने खुली रहेंगी।
- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नही होगा।
- यह आदेश शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।
- प्रवेश पत्र/आई0डी0कार्ड दिखाने पर निर्बाध रुप से आवागमन कर सकेंगे।
- यह आदेश इन परीक्षाओं की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर भी लागू नही होगा।
- आई0डी0कार्ड दिखाने पर निर्बाध रुप से आवागमन कर सकेंगे।
- अत्यावश्यक कार्यो के लिए ही यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थतियां नही है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थतियों में अधोहस्ताक्षकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेंगा। इस आदेश का उल्लधंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगीं।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में दी जावे एवं आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जावें।
यह आदेश दिनांक 17/01/2021 की प्रातः 09.00 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
(अविनाश लवानिया) जिला मजिस्ट्रेट भोपाल
- जिस जमीन को लेकर कर्फ्यू लगाना पड़ा, वह राजदेव कॉलोनी में स्थित है। उसे पूरी सील किया गया है। इससे लगे इलाके सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना में आवाजाही बंद है।
- जुमेराती, इतवारा, बुधवारा पर भी सख्त पाबंदियां हैं। पुरानी सब्जी मंडी भी नहीं लगी है।
- नादरा बस स्टैंड पूरी तरह बंद है। यहां से मिलने वाली बसें और ऑटो नहीं चल रहे हैं। यहां से विदिशा, सागर, अशोकनगर, रायसेन के लिए गाड़ियां नहीं मिल सकेंगी।
- हनुमानगंज थाना क्षेत्र में हमीदिया रोड पर जाने पर रोक है।
- बैरसिया रोड के साथ छोला से हनुमानगंज जाने वाली रोड बंद करा दी गई है।
- शांहजानाबाद थाने से नीचे की तरफ नहीं जा सकेंगे लोग। यहां तिराहा पूरी तरह सील है।
- हलालपुरा की तरफ जाने पर भी रोक है।