MP POLICE या कर्मचारी नशे में धुत नजर आए तो किस नियम के तहत क्या कार्रवाई होगी- पढ़िए MP CIVIL SERVICES (Conduct) RULES 1965

Bhopal Samachar
शासकीय कर्मचारी हमेशा नियमानुसार काम करते हैं परंतु सभी प्रकार के नियम जनता के लिए निर्धारित किए गए होते हैं। कई बार कोई पुलिस या शासकीय कर्मचारी नशे में धुत पब्लिक प्लेस पर नजर आता है। उनमें से कुछ दलील देते हैं कि उनका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है या फिर वह छुट्टी पर है। सवाल यह है कि ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद या फिर छुट्टी के दिन शासकीय कर्मचारी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होता है या नहीं। पब्लिक प्लेस पर नशा करने वाले शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ किस नियम के तहत कार्रवाई होती है।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 की धारा 23 की परिभाषा:-

अगर कोई मध्यप्रदेश का शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान पर:-
1. नशे की हालत में मिलता है।
2. नशा करके उपद्रव या उत्पात मचाता है।
3. शराब पीकर या नशे की हालत में किसी भी प्रकार का वाहन चलाता है।
4. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पदार्थ,मादक पेय, या नशीली औषधि का सेवन करता है।
5. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नशा करके जाता है।
तब ऐसे लोकसेवक मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की धारा 23 का उल्लंघन करेगा एवं उस पर शासन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

नशा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी 

शिकायत या सूचना प्राप्त होते ही कार्रवाई के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सबसे पहले शिकायत की प्रारंभिक पुष्टि करवाई जाएगी। पुष्टि होने पर नशा करने वाले कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। आरोप पत्र देकर विभागीय जांच शुरू की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त एवं बीमार पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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