NATURE COTTAGE BHOPAL: घटिया पनीर के लिए ₹60000 का जुर्माना

NEWS ROOM
भोपाल
। केरवा रोड स्थित नेचर कॉटेज रेस्टोरेंट पर मंगलवार को 60 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। यह कार्रवाई एडीएम उत्तर दिलीप यादव ने रेस्‍टोरेंट में घटिया क्‍वालिटी के पनीर का संग्रहण और उसका उपयोग किए जाने के चलते की है। उन्होंने दोनों पक्षों रेस्टोरेंट संचालक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सुनवाई करने के बाद यह जुर्माना लगाया।

ज्ञात हो कि 10 माह पहले एसडीएम टीटी नगर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रात 10 बजे केरवा रोड स्थित नेचर कॉटेज रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई करते हुए खुले पनीर का सेंपल लिया था। इस पनीर का उपयोग कॉटेज में खाना बनाने में किया जा रहा था। यही नहीं, कुछ पनीर फ्रिज में संग्रह करके भी रखा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर में मिलावट की आशंका के चलते उसका सैपल लिया था। प्रयोगशाला जांच में पनीर में फैट की मात्रा बहुत कम पाई गई थी, जिसके चलते उसे अमानक करार दिया गया था।

इन प्रतिष्ठानों पर भी लगाया गया जुर्माना

अहद स्वीट्स एण्ड डेयरी, अशोक विहार कॉलोनी - पनीर (खुला) अमानक - 10 हजार रुपए
खुशबू डेयरी एंड वाटर सप्लायर, बैरागढ़ - मावा (खुला) अमानक - 10 हजार रुपए
झूलेलाल बेकरी, काली परेड रोड छोला - स्वीट ब्रेड (जेबी) मिसब्रांडेड - 10 हजार रुपए

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!