भोपाल। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कर्मचारियों की समस्या के तत्काल निदान के लिए गठित किए गए कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग को 1 साल की अवधि के भीतर कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों का निराकरण करना था परंतु अब आयोग को 1 साल और मिल गया है।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 17 दिसम्बर /2020 क्रमांक F8-6/2020/1564/2020/नियम/चार : वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2019/नियम/चार दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। अधिसूचना अनुसार आयोग का कार्यकाल 01 वर्ष निश्चित है।
राज्य शासन एतद् द्वारा, कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि अर्थात दिनांक 11 दिसम्बर 2021 तक, की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कर्मचारी आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसम्बर 2020 तक रहेगा। आयोग के पुर्नगठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के नवीन मनोनयन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
म.प्र.के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (अखिल कुमार वर्मा) उप सचिव म.प्र.शासन,वित्त विभाग