भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एडीजे कोर्ट ने पथरिया विधानसभा से विधायक एवं बसपा से निष्कासित महिला नेता रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है एवं हत्या के इस मामले में गोविंद सिंह परिहार को राहत देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि पथरिया की महिला नेता एवं विधायक श्रीमती रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह परिहार, देवर चंदू उर्फ शैलेंद्र परिहार, भाई लोकेश परिहार एवं अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। आरोप है कि सभी ने मिलकर पथरिया के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया एवं उनके बेटे सोमेश चौरसिया पर मार्च 2019 में जानलेवा हमला किया। इस हमले में देवेंद्र चौरसिया की मौत हो गई थी।
कमलनाथ सरकार के समय कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में महिला विधायक के पति गोविंद सिंह परिहार को गिरफ्तार नहीं किया गया था जबकि शेष सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में गोविंद सिंह परिहार का नाम FIR से हटा दिया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में गोविंद सिंह परिहार को हत्या के अपराध में शामिल होना नहीं बताया था।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के बेटे सुमित चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है एवं हटाने वाले में भी आवेदन दिया था। इसी आवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बताया जाता है कि महिला विधायक के प्रति गोविंद सिंह परिहार के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ट्रिपल मर्डर कांड में गोविंद सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। इसलिए जमानत पर बाहर है।
एडवोकेट नगाइच ने बताया कि न्यायालय ने डीजीपी मध्य प्रदेश से अपेक्षा की है कि वह इस मामले में गोविंद सिंह परिहार की मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें।