भोपाल। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अन्य कारणों से चार अधिकारी/ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। सागर में एसडीएम, होशंगाबाद में सहायक संचालक मत्स्य विभाग, बालाघाट और छिंदवाड़ा में शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है।
पन्ना एसडीएम व्ही.बी. अहिरवार भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड
सागर संभाग कमिश्नर श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने जनपद पंचायत पन्ना के अनुविभागीय अधिकारी मनरेगा श्री व्ही.बी. अहिरवार को गंभीर वित्तीय अनियमितता, अपने कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के अधिकारों के तहत यह कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी मनरेगा श्री अहिरवार का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत टीकमगढ़ नियत किया गया है।
ए के डांगीवाल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य होशंगाबाद सस्पेंड
कमिश्नर नर्मदापुरम श्री रजनीश श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने पर प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य जिला होशंगाबाद श्री ए के डांगीवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कमिश्नर नर्मदापुरम श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य होशंगाबाद को शासकीय कर्तव्य निर्वहन में आशय पूर्वक गंभीर लापरवाही बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं।
प्राथमिक शिक्षक नन्हे भैया धुर्वे शाला की पुताई के मामले में सस्पेंड
छिंदवाड़ा में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एन.एस.बरकडे द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई के ग्राम कुकरेपानी की शासकीय प्राथमिक शाला के संस्था प्रमुख व प्राथमिक शिक्षक श्री नन्हे भैया धुर्वे द्वारा शालाओं की रंगाई-पुताई के सत्यापन में फोटोग्राफों की एडिटिंग की जाकर प्रस्तुत करना पाये जाने और शासन प्रशासन को गुमराह करते हुये वास्तविक स्थिति को छिपाये जाने तथा यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ ही आचरण नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तामिया रहेगा।
छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजे गए राजेश कटरे, प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड
बालाघाट में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सुधांशु वर्मा ने शासकीय प्राथमिक शाला पालाघोंदी के प्राथमिक शिक्षक राजेश कटरे के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं जेल में बंद रहने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड अधिकारी परसवाड़ा रखा गया है। विकासखंड परसवाड़ा के अंतर्गत मोहनपुर संकुल के शासकीय प्राथमिक शाला पालाघोंदी में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ श्री राजेश कटरे के विरूद्ध भादवि की धारा 354 एवं एससी-एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर 16 से 24 दिसंबर 2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल में रखा गया था। जेल में बंद रहने के कारण शिक्षक राजेश कटरे के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।