भोपाल। संभागायुक्त भोपाल एवं प्रशासक नगर निगम श्री कवीन्द्र कियावत ने आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि अब तक चिन्हित की गई 96 अवैध कालोनियों के बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स और डेवलपर के विरुद्ध तत्काल पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाएं। श्री कियावत आज संभागायुक्त कक्ष में भोपाल नगर में अवैध कॉलोनियों पर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने और नागरिकों को डेवलपर्स के चंगुल से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्री कोलसानी भी उपस्थित थे।
भोपाल नगर निगम के 7 इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश
श्री कियावत ने निर्देश दिए हैं कि जिन सात असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर्स के कार्य क्षेत्रों में इन अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है उनकी तत्काल एक एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि आज ही संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करें। प्रशासक श्री कियावत ने आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध कॉलोनी अधिनियम के सभी प्रावधानों के तहत इन 96 प्रकरणों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने एफ आई आर के लिए आयुक्त को पुलिस से समन्वय करने के भी निर्देश दिए हैं।
संभागायुक्त ने बताया कि जिले का राजस्व अमला इस तरह की कालोनियों की लगातार छानबीन कर प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रत्येक प्रकरण में एफ आई आर की कार्यवाही की जाए। बैठक में आयुक्त नगर निगम ने बताया कि इंजीनियर्स को नोटिस देने के अलावा एफ आई आर करवाने की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाएगी।
भोपाल में अवैध कालोनियों के बाहर होर्डिंग लगाए जाएंगे
श्री कियावत ने आयुक्त को निर्देश दिए कि वह टीएनसीपी, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, पीएचई और पंजीयक से संपर्क कर उक्त सभी प्रकरणों में दस्तावेज आदि एकत्रित करें और यह भी पता लगाएं कि उक्त विभागों द्वारा भी इन कालोनियों को प्रश्रय तो नहीं दिया गया है। श्री कियावत ने निर्देश दिए कि एफआई आर होते ही संबंधित कॉलोनियों में मुख्य स्थानों पर इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगाए जाएं कि यह कॉलोनी अवैध है और इनके कॉलोनाइजर्स, डेवलपर्स और बिल्डर के नाम पर संबंधित थाना में एफ आई आर की गई है। नागरिकों को यह भी सूचित करें कि इस तरह की अवैध कालोनियों में आवास आदि की खरीद फरोख्त नहीं करें।