भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के संक्रमण की खबरों के बीच मध्यप्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बालाघाट में कलेक्टर ने रात का कर्फ्यू लागू कर दिया। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि कोई भी कलेक्टर सीधे कर्फ्यू घोषित नहीं कर सकता।
कोरोना के लिए कर्फ्यू घोषित करने से पहले कलेक्टर को अनुमति लेनी होगी
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाईट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी।
महामारी की रोकथाम के लिए शासन स्तर पर फैसले लिए जा रहे हैं
डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं।