भोपाल। यदि आपके फास्टैग में बैलेंस है और किसी टेक्निकल कारण से आपका पेमेंट नही हो रहा हो तो नगद भुगतान किए बिना आप टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए जा सकते है। यदि टोल प्लाजा के कर्मचारी नगद भुगतान के लिए दबाव बनाए तो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का बिंदु क्रमांक 3 पढ़ने के लिए कहिए।
FASTag में बैलेंस है तो किसी भी स्थिति में नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 7 मई 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना में बिंदु क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कि 'यदि किसी विधिमान्य, कार्यात्मक फास्टैग या किसी ऐसी युक्ति वाला कोई यान उपयोक्ता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना युक्त संस्थापित फीस प्लाजा पार करने वाले सहलग्न खाते में पर्याप्त अतिशेष है, इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना के अपक्रिया के कारण फास्टैग या किसी अन्य युक्ति के माध्यम से उपयोक्ता फीस का संदाय करने में असफल रहता है तो यान उपयोक्ता को किसी उपयोक्ता फीस के संदाय के बिना फीस प्लाजा से गुजरने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। सभी ऐसे संव्यवहारों के लिए समुचित शून्य संव्यवहार रसीद अनिवार्य रूप से जारी की जाएगी।" [फा. सं. एच-25016/1/2014-टोल (खंड,II)]'
यदि टोल प्लाजा के कर्मचारी दुर्व्यवहार करें, तब क्या करें
भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की अवहेलना करना गंभीर अपराध है। यदि कोई कर्मचारी इसका पालन करने से इनकार करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यदि वह किसी भी यात्री से दुर्व्यवहार करता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक मामला संबंधित थाने में दर्ज किया जाएगा। यदि संबंध पुलिस थाना मामला दर्ज करने से इंकार करें अथवा यात्री के पास मामला दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय ना हो तब भी वह अपने गंतव्य पर पहुंच कर आपराधिक मामले के लिए संबंधित थाने में लिखित कार्रवाई एवं पर्याप्त प्रमाण होने की स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने में अपराध क्रमांक जीरो पर कायमी करवा सकता है। यात्री सक्षम न्यायालय में दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने हेतु इस्तगासा पेश कर सकता है।