ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर निगम कर्मचारी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन निगम कमिश्नर संदीप माकिन सहित प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, एसपी ग्वालियर को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 31 मार्च 2021 को होगी।
आरटीआइ कार्यकर्ता व नगर निगम कर्मचारी संदीप शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता डीपी सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को स्वच्छता मिशन में की गई गड़बड़ियों को उजागर करने के कारण तत्कालीन आयुक्त संदीप माकिन ने प्रताड़ित किया था। स्वच्छता को लेकर जो शिकायतें की थीं, वह सही पाई गईं थीं। इसके बावजूद संदीप को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
तत्कालीन आयुक्त ने पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित भी किया। पुलिस ने याचिकाकर्ता को बंधक बनाकर भी रखा था। कोर्ट के आदेश पर संदीप को नौकरी में बहाल कर दिया, लेकिन तत्कालीन आयुक्त ने शासन को फिर एक पत्र लिखा था। संदीप के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तत्कालीन आयुक्त के सभी पत्र निरस्त किए जाएं। निगमायुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।