भोपाल। अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक यदि अवकाश के दिन क्लास लगाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस दिन का भी वेतन मिलेगा। शासकीय कैलेंडर में अवकाश दर्ज होने के बावजूद उसे कार्य दिवस माना जाएगा। कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं।
आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश में कहा कि वीडियों कान्फ्रेंस के जरिए कई प्राचार्यो ने मार्गदर्शन मांगा था। जिसमें अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय को लेकर सवाल हुए थे। इसी के जवाब में आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि यदि अवकाश के दिवस में भी विद्यालय संचालित कर व्यावसायिक शिक्षा का पठन-पाठन किया जाता है तो ऐसी दशा में अवकाश दिवस की भी कार्य दिवस के तौर पर गणना की जा सकेगी। ऐसे कार्य दिवस में जरूरी है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी एवं अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा किए गए पठन-पाठन का वितरण शिक्षक डायरी में अंकित हो जिसे संस्था की प्राचार्य द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही इसका रिकाॅर्ड भी संस्था की प्राचार्य को संधारित करने की जवाबदारी होगी। ज्ञात हो कि कई स्कूलों में अवकाश के दिवस अध्यापन करवाने की योजना थी लेकिन अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानदेय भुगतान की समस्या आ रही थी। कोर्स पूरा करने के लिए प्राचार्य अतिरिक्त कक्षाओं की योजना पर इसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब शासन के निर्देश के बाद इस दुविधा खत्म हो गई।
645 रुपये मानदेय: अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षक को 645 रुपये प्रति कार्य दिवस के मान से कार्य दिवसों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। संचालनालय की तरफ से सभी स्कूलों में इस आशय के निर्देश जारी किए है।