भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैदराबाद की एक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बताया गया है कि 2017 में उनके खिलाफ एक मामला दाखिल हुआ था। वार दिनांक 22 फरवरी 2021 को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना था परंतु वह अनुपस्थित थे इसलिए वारंट जारी कर दिया गया।
दिग्विजय सिंह पर असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि का आरोप
सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का यह मामला AIMIM नेता एसए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने यह कहकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।
दिव्या सिंह का लेख छापने वाले संपादक के खिलाफ मुकदमा
याचिकाकर्ता के वकील, मोहम्मद आसिफ अमजद ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे थे और माफी मांगने को कहा था। हालांकि दोनों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसके बाद अमजद ने अदालत का रुख किया था।
सुनवाई की पिछली तारीख के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित हों। अमजद ने बताया कि संपादक ने ऐसा किया, लेकिन सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।
दिग्विजय सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह बीमार है
अमजद ने कहा कि दिग्विजय सिंह के वकील ने एक याचिका दायर करके चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को तय की है। सिंह के वकील ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही रोक को बढ़ाने के लिए याचिका दायर कर दी है।