इंदौर। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को दी जाने वाली ₹500 मासिक पेंशन की राशि अब बढ़ाई जाएगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश शासन को पेंशन की राशि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एडवोकेट आदित्य संघी द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में विकलांग पेंशन को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि विकलांग पेंशन के नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है और अभी तक विकलांग पेंशन केवल 500 रुपये प्रति माह ही दी जा रही है, जिसे बढ़ाना जरूरी है। अधिवक्ता आदित्य सिंघी ने बताया विकलांग पेंशन बढ़ाने की इस याचिका पर सुनवाई हुई है और इस संबंध में आदेश पारित किए हैं।
योजना से जुड़ी जरूरी बातें
इस योजना से विकलांग नागरिकों को किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगों या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा।
इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति विकलांग हैं उन्हें इस पेंशन मदद दी जाएगी।