भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मी/ अध्यापक संवर्ग को कई जिलों में गलत तरीके से सैलरी एडवांस दे दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर में इस मामले में एक पत्र जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि यदि किसी को गलत सैलरी एडवांस दे दिया गया है तो उसके वर्तमान वेतन से समायोजित किया जाए।
जयश्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 13-07-2020 को मध्य प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम संबोधित पत्र में लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को देय वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र क्र./वि.से./अध्या.प्रको./ए/20/वे.नि. अ./2019/171-172, दिनांक01.05.2019 की कण्डिका-7 में उल्लेखित विभागीय परिपत्र के अनसार परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को अग्रिम वेतनवद्धि का लाभ संदर्भित शासन निर्देशानुसार प्राप्त होने बावत् लेख था। ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों द्वारा शासन निर्देशों के विपरीत अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है।
उपरोक्त के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र क्र./वि.से./अध्या.प्रको./ए/20/वे.नि.अ./2019/171-172, दिनांक 01.05.2019 की कण्डिका -7 को स्पष्ट किया जाता है - संबंधित को जिस वेतनमान में संदर्भित शासन निर्देशों के तहत अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है उसी वेतनमान के अन्तर्गत समायोजित हो जाता है, पृथक से लाभ देय नही होता है। अत: नवीन वेतनमान दिनांक 01.01.2016 में पृथक से अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ की पात्रता नही होगी।
इसके साथ ही यह लेख है कि संचालनालय का उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 01.5.2019 के पत्र में सरलता के लिए पूर्व के शासनादेशों का संकलित स्वरूप है। अतः यदि अन्य किसी भी कारण से अधिक भुगतान किया गया हो तो तत्काल उसको समायोजित किया जाना चाहिए।