संविदा कर्मचारी का ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने निरस्त किया - MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों का ट्रांसफर जिले के बाहर नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके अशोक पटेल का तबादला जिले के बाहर कर दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आर्डर को अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया।

एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता संविदा आधार पर कार्यरत है। नियमानुसार संविदा नियुक्तियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसा किया गया। 

जिले के ब्लॉक से अन्य जिले भेजे जाने का तबादला आदेश निरस्त किए जाने के योग्य है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी कर दिया।

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