मध्यप्रदेश में लड़की को छेड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध दर्ज किए जाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि बलात्कार के अलावा, एसिड अटैक, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं घरेलू हिंसा सहित कई मामले महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध माने जाते हैं।

दारू पीकर पत्नी को पीटने वाले पति का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा

परिवहन आयुक्त ने इस तरह के लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई परिवहन विभाग, महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही करेगा। (यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में पत्नी को बेरहमी से पीटता है तो ऐसी स्थिति में मामला दर्ज होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा।)

GF ने रूठ कर सुसाइड कर लिया तो BF कार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी क्रियान्वयन समिति पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को पत्र जारी किया है, ताकि महिला अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

चैन स्नैचिंग करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा

इसके साथ ही व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी।

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