भोपाल। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में मजदूरी की दर ₹193 प्रतिदिन घोषित कर दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मजदूरों को ₹190 रोज दिए जा रहे थे। यह सरकारी रेट है जिसके आधार पर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को भुगतान किया जाता है।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी की नई दरें घोषित की
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा-6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
मध्यप्रदेश में मजदूरी की दर में ₹3 की वृद्धि
संशोधन के अनुसार अलग- अलग राज्यों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर निर्धारित की गयी है। इसी के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए अब प्रतिदिन मजदूरी दर 193 रूपए निर्धारित की गई है। यह अधिसूचना एक अप्रैल 2021 से लागू होगी। अभी वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी दर 190 रूपए है।