BHOPAL में हुक्का बैन: यूके स्ट्रेन कोरोना की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूके स्ट्रेन कोरोना की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात भोपाल में सभी प्रकार के हुक्का बैन कर दिया है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की टीम नियमित रूप से हुक्का पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट्स, बार एवं कैफे में जांच करेगी।

दैनिक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि भोपाल शहर में कई होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, कैफे इत्यादि में हुक्का लाउंज बनाए गए है। जहाँ बड़ी संख्या में लोगों द्वारा तंबाकू इत्यादि अनेक प्रकार के फ्लेवर का इस्तेमाल कर हुक्के का सेवन किया जाता है। जिनमें ज्यादा संख्या युवक/युवतियों की होती है। इसमें कई स्थानो पर शराब के साथ भी हुक्का सेवन कराया जा रहा है। हुक्के में इस्तेमाल किये जा रहे तंबाकू इत्यादि फ्लेवर व इससे उत्पन्न धुंआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है' एवं हुक्के के इस्तेमाल से कोरोना संक्रमण की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। 

साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि एक ही हुक्के को एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों या समूह द्वारा भी सेवन किया जाता है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। चूंकि वर्तमान समय में भोपाल जिले में कोरोना से संक्रमित लोगो की संख्या में फिर से वृद्वि होने लगी है व हुक्का बार चलने व हुक्का के सेवन से कोरोना संक्रमण के अधिक फैलने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है अतः वर्तमान समय की अप्रत्याशित स्थिति व आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के प्रत्याशित खतरे की संभावना को देखते हुए लोगो के स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, कैफे इत्यादि में हुक्का सेवन के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। 

अतएव मै अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,जिला भोपाल दण्ड प्रक्रिया ' सहिता,1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ : 

1- भोपाल जिले में स्थित सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, कैफे एवं अन्य स्थान जहाँ हुक्का सेवन/परोसने की गतिविधियाँ संचालित हो रही है उन हुक्का पीने व परोसने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। 

2- संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सहायक आबकारी आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस अधिकारीगण व खाद्य एवं औषधि निरीक्षक इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेगें। 

यह आदेश आम जनता को सम्बोधित हैं चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। 

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