भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने सोमवार 6:15 बजे होलिका दहन की तैयारी की थी लेकिन कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके इस तरह के सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक की लोगों के घरों से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी कागज में कर्फ्यू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है लेकिन प्रतिबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा कर्फ्यू में होता है।
होली के दिन आवाजाही प्रतिबंधित
कलेक्टर के आदेश में लिखा है कि 'आगामी सोमवार, 29/03/2021 को होली के कारण सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बन्द रहेगें अतः इस दिन अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।' उल्लेखनीय है कि होली के अवसर पर कुछ विशेष प्रकार की व्यवसायिक संस्थान खोले जाते थे परंतु इस आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या बाजार में वह दुकान खोली जा सकती हैं जो होली के विशेष अवसर पर हर साल खोली जाती हैं।, क्योंकि कलेक्टर ने व्यवसायिक संस्थान बंद रखने के आदेश नहीं दिए। 'आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी' का तात्पर्य भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या शहर के मुख्य मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी या फिर लोग अपने घरों से निकलकर अपनी सोसाइटी या करौली की सड़क पर भी नहीं आ सकते।
सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते
भोपाल कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत जारी नवीन प्रतिबंध आदेश के अनुसार जिले में आगामी त्यौहार सीजन में सभी धर्मों के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर रहकर निजी तौर पर मनाए जा सकेंगे सार्वजनिक स्थलो पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन/जश्न मनाना/उत्सव मनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।