भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ Do.No.AS(H)/Misc/2021 दिनॉक 24 मार्च 2021 तथा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 35-9/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021 के द्वारा होली, शव-ए-वारात, ईस्टर एवं ईद-उल -फितर आदि त्यौहारों के दृष्टिगत अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध (Local Restrictions) लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में भोपाल जिले में कोविड संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालयीन आदेश दिनॉक 15,17 एवं 20 मार्च 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, अविनाश लवानिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :
Bhopal daily night curfew 9:00 p.m. to 6 a.m.
जिले में रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगें। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएँ, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेंगी इसके लिए संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों (मेट्रो इत्यादि) पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगे। विभिन्न होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी (Home delivery) रात्रि 10.00 बजे तक की जा सकेगी। इसके लिए होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को संबंधित होटल/रेस्टोरेंट का परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा।
Bhopal total lock down: Saturday 9:00 p.m. Monday 6:00 a.m.
भोपाल शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शहर में शनिवार रात 09.00 बजे से सोमवार सुबह 06.00 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन,औधोगिक इकाइयों के श्रमिको/कर्मियों, औघोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा / प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
भोपाल जिले में सामाजिक/घार्मिक / सांस्कृतिक /मनोरजंन/ शैक्षणिक/ खेल इत्यादि के आयोजन के संबंध में - (अ) इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व लिखित अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेकर किए जा सकेंगे।
(ब) जिले में सभी जुलूस/गैर/रैली/ यात्रा / प्रदर्शन / धरना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले में आगामी त्यौहार सीजन में सभी धर्मों के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर रहकर निजी तौर पर मनाए जा सकेंगे सार्वजनिक स्थलो पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन/जश्न मनाना/उत्सव मनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा आगामी सोमवार, 29/03/2021 को होली के कारण सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बन्द रहेगें अतः इस दिन अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
5. जिले में स्थित सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रुप से बन्द रहेगें तथा श्रद्वालुओं एवं आमजनों का इनमें प्रवेश वर्जित रहेगा इन धर्मस्थलों के अन्दर परम्परागत रुप से दैनिक धार्मिक रीति रिवाज, संबंधित धार्मिक व्यक्तियों/ गुरुओं द्वारा संपादित किए जा सकेंगे किन्तु इन गतिविधियों के दौरान भी श्रद्धालुओं आमजनों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
6. जिले में शादी/विवाह आदि के आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देकर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ किए जा सकेंगे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सीमा व कोविड-19 प्रोटोकॉल (मास्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग) के पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्थल संचालक की होगी डी.जे. पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। होटलों के बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन के हॉल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में अन्य किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा।
7 शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे उठावना व मृत्युभोज अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर किए जा सकेंगे।
8. रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा, किन्तु रेस्टोरेंट Take Away भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर, पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
9. Gym, swimming pool, cinema, पूरी तरह से बंद रहेंगे।
10. दिनॉक 28.03.2021 को शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेगें तथा पंजीयन एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन के प्रतिबंध से छूट रहेगी । उक्त कर्मचारी अपने साथ वैध आई0डी0कार्ड साथ में रखेगें।
11. जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अघोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 26.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया (शेष आदेश यथावत रहेगा)