नई दिल्ली। भारत सरकार की कर्मचारी एवं उनके परिवार के लोग देश के अलावा विदेश में भी इलाज करा सकते हैं। उनके इलाज पर आने वाले खर्च की भरपाई सरकारी खजाने से की जाएगी। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक प्रश्न के जवाब में दी गई है।
पेंशनर्स को नहीं मिलेगा विदेश में इलाज कराने वाली योजना का लाभ
हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से चेन्नई के टीके दामोदरन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि सेंट्रल गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन रिटायर कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।
CSMA 1944 के नियम 11 के तहत कर्मचारी को विदेश में इलाज कराने का अधिकार
पत्र में कहा गया है कि सीएसएमए, 1944 के नियम 11 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी और उसके आश्रित परिजन देश के बाहर भी इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा अपना या परिजन का देश या विदेश में इलाज कराने के बाद आए खर्च का रिम्बर्समेंट भी क्लेम किया जा सकता है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों से मतलब केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले उन कर्मचारियों से है जो अभी भी कर्मचारी हैं और सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस के नियमानुसार इस स्कीम के तहत विदेश में इलाज का फायदा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।