ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हाई कोर्ट की युगलपीठ से लिटिल एंजेल्स स्कूल को बड़ी राहत मिल गई। नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही जिस दीवार को तोड़ा गया था, उसकी जगह जाली वाली दीवार तैयार करने की अनुमति दी है। प्रशासन व नगर निगम को जवाब देने का आदेश दिया है।
नगर निगम ने शिवपुरी लिंक रोड स्थित लिटिल एंजेल्स स्कूल को दो करोड़ सपंत्ति कर जमा करने का नोटिस दिया था, उसके बाद निगम ने दीवार तोड़ दी। इस कार्रवाई को स्कूल प्रबंधन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि नगर निगम ने स्कूल की दीवार तोड़ दी है। इस वजह से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि दीवार टूट जाने से बच्चे बाहर जा सकते हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। इसलिए दीवार बनाने की अनुमति दी जाए।
नगर निगम ने संपत्ति कर का नोटिस दिया था, उसका जवाब दिया था कि शिक्षण संस्थान पर संपत्ति कर नहीं लगता है। फिर भी नगर निगम ने दीवार को तोड़ दी। हाई कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। सुरक्षा के लिहाज से तारों की जाली वाली दीवार बनाने की अनुमति दे दी। ज्ञात हो कि बीते रविवार हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यथा स्थिति रखने के आदेश दिए थे।