इंदौर। मध्य प्रदेश में CM शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मंगलवार को समीक्षा बैठक में इंदौर में बुधवार से राजवाड़ा न लगाने की बात कह दी। वही कलेक्टर मनीष ने सिंह ने रात नाईट कर्फ्यू को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी। जिसमे 56 दुकान राजवाडा सहित सभी खाने पीने की दुकाने रात में बंद होंगी , होली पर सामूहिक आयोजन भी नहीं होंगे। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तो होगी ही, उन्हें एक सप्ताह तक आइसोलेशन में भी रहना होगा।
यह है नई गाइड लाइन -
इन्दौर शहर में रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 तक समस्त दुकाने/व्यवसायीक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट , राशन एवं खान - पान की दुकान पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वेस्टेशन, बस स्टेण्ड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी । समस्त अन्य गैर आवश्यक आवागमन आमजन द्वारा नहीं किए जा सकेंगे। रात्रि 10.00 बजे से बंद होने संबंधी यह निर्देश 17 मार्च 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
खान - पान की दुकानों से तात्पर्य दूध डेरी , किराना दुकान , विभिन्न राशन सामग्रीयों की थोक दुकाने आदि से है । इसके तहत 56 दुकान , सराफा चौपाटी या अन्य व्यावसायिक अथवा आवासीय क्षेत्रों में स्थित फास्ट - फूड , बेकरी, रेस्टोरेंट स्वरूप की दुकाने नहीं आने से इस श्रेणी की खान - पान की दुकाने पूर्ण रूप से रात्रि 10.00 बजे बंद होगी।
रात्रि 10.00 से 06.00 बजे तक अकारण आमजन का आवागमन न हो इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी । इसी प्रकार समस्त रेस्टोरेंट भी रात्रि में 10.00 बजे अनिवार्यतः बंद होंगे । रात्रि 10.00 बजे के उपरांत फार्म हाउस, बंद हॉलों में अथवा पृथक से खुले क्षेत्रों में समस्त प्रकार की पार्टियां प्रतिबंधित रहेगी ।
जिले में जुलूस / गैर / मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। खुले / बंद स्थानों पर आयोजित समस्त सामाजिक / राजनैतिक / धार्मिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही किए जा सकेंगे । 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा ।
मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जाए तथा उल्लघंन करने वालों को रूपये 200 - का अर्थदण्ड मौके पर लगाया जाए। नगर निगम , पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड -19 के प्रचार हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको - टोकों संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किए जाएंगे ।
यह भी सुनिश्चित करंगे कि जिले में दुकानों एवं व्यवसायीक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। विभिन्न दुकानों / व्यवसायीक प्रतिष्ठानों के संचालकगणों की जिम्मेदारी होगी की संव्यवहार व्यक्तियों से अथवा ग्राहकों से तभी करे जब वह मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से कर रहा हो ऐसा नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि संबंधित संस्थान मालिक जिले / शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तदनुसार अग्रिम आदेशों तक वह प्रतिष्ठान सील / बंद किया जावेगा ।
समस्त रेस्टोरेंट , खाने - पीने के संस्थान , कोचिंग क्लासेस आदि मे क्षमता से 50 प्रतिशत ही व्यक्ति एक समय में रह सकेंगे । इन संस्थान के मालिकों का दायित्व रहेगा कि इन निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए तथा नहीं किए जाने पर ऐसे संस्थानों को जिले / शहर के अन्य नागरिकों के साथ स्वास्थ्य में खिलवाड़ करते हुए पाए जाने पर अग्रिम आदेश तक सील किए जाने की कार्यवाही की जायेगी । 6. अग्रिम आदेशों तक समस्त प्रकार के सांस्कृतिक , सामाजिक , धार्मिक , राजनैतिक , चल - समारोह कार्यक्रम आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक रहेगी । इसी प्रकार समस्त प्रकार के रैली , धरना , प्रदर्शन , ज्ञापन आदि में भी प्रतिबंध रहेगा । अपरिहार्य स्थिति में अनुमति से ही कोई भी गतिविधि की जा सकेगी ।
समस्त प्रकार के बंद हॉल में आयोजित एकत्रीकरण में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता ( अधिकतम 200 व्यक्ति ) ही रह सकेगे । इसका उल्लघन किए जाने पर एकत्रीकरण हेतु जिम्मेदार आयोजक एवं हॉल स्वामी दोनों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी । शादी , विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति ( वर - वधू पक्ष , पुजारी आदि को मिलाकर ) रह सकेंगे तथा बारात में 50 व्यक्ति ही रह सकेंगे।
जनाजे , शवयात्रा आदि में अधिकतम 50 लोगों के साथ निकल सकेंगे तथा शमशान, कब्रिस्तान में अधिकतम 20 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। समस्त उठावने चलित श्रेणी के ही किए जा सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यू भोज / तेरहवी में यह देखा जा रहा है कि सेकड़ों की संख्या में लोगों को आमंत्रित कर यह कार्य किए जा रहे है । कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंधित रहेगातथा अधिकतम 50 व्यक्तियों को जिसमें ब्राहम्ण भी शामिल हो सकते है सोशल डिस्टेंसित का पालन करते हुए एकत्रिकरण किया जा सकेगा ।
समस्त प्रकार के स्वीमिंग पूल पूर्ण रूप ऐसी चहल-पहलसे बंद रहेगे तथा इन्दौर शहर के आसपास के समस्त पिकनिक स्पाट पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन कर अगर कोई व्यक्ति पिकनिक स्पॉट पर जाते है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर सकेगी ।
विभिन्न धर्मस्थलों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक रैली, धार्मिक जुलूस आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा तथा धर्मस्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल दर्शन आदि किया जा सकेगा । ज्यादा भीड़ या अनियंत्रित भीड़ हो जाने से धर्मस्थल प्रबंधक कुछ समय के लिए धर्मस्थल को बंद कर सकेंगे ।
विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा तथा वह इस प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इसी प्रकार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को आने एवं जाने हेतु अनुबंधित बसों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।