इंदौर। इंदौर में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने पूर्व में 16 मार्च और 20 मार्च 2021 जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत रखते हुये धारा-144 के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किये हैं। मुख्य तौर पर रविवार के संबंध में जारी आदेश आगामी आदेश तक नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को लागू रहेगा।
इंदौर में बिना मास्क के ₹400 जुर्माना, गलत लगा है तो ₹200
प्रतिबंधात्मक आदेश में बताया गया है कि यह देखने में आ रहा है कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर, दुकानों आदि में लोग मास्क को ठीक से नहीं पहन रहे हैं। मास्क मात्र दिखावे हेतु मुंह के नीचे लटकाकर रखते हैं। मास्क के सही उपयोग के तहत् मास्क से मुंह एवं नाक दोनों ढंके होना चाहिये। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर, नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत, सीईओ-कंटेनमेंट एरिया को निर्देश दिये है कि मास्क का ठीक ढंग से उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्तानुसार मास्क का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति का मोबाईल से फोटो लिया जाये। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पाया जाता है तो उस पर अर्थदण्ड 200 रूपये से लेकर 400 रूपये तक किया जा सकेगा।
इंदौर में दुकान पर बिना मास्क के ग्राहक दिखे तो दुकान सील कर दी जाएगी
नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र में झोन क्रमांक एक से 10 तक के क्षेत्र में मास्क एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन सार्वजनिक क्षेत्र में एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में श्री देवेन्द्र सिंह अपर आयुक्त द्वारा करवाया जायेगा। इसी प्रकार झोन 11 से 19 तक में श्री वीरभद्र शर्मा अपर आयुक्त द्वारा पालन करवाया जायेगा। ये दोनों अधिकारी अपने-अपने झोन के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा सभी झोन के एआरओ इन निर्देशों के तहत् मास्क, अर्थदण्ड एवं दुकानें सील करने संबंधी कार्यवाही कर सकेंगे।
इंदौर में दुकानदार ने COVID की कार्रवाई में विवाद किया तो थाने में बंद कर देंगे
कहीं विवाद होने की स्थिति में नगर-निगम की रिमूवल टीम द्वारा विवाद करने वाले व्यक्ति को थाने में भेजा जायेगा। सभी एआरओ झोन एक से 19 तथा उनके सहायक अलग-अलग समय में एआरओ के वाहन से अनाउंसमेंट कर व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकान विशेष तथा व्यक्ति विशेष को टोका-टाकी करेंगे।
फेस मास्क का चालान कटवाने में विवाद करने पर FIR दर्ज की जाएगी
जिन दुकानों में दुकान मालिक/कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा ग्राहक मास्क को ठीक ढंग से पहने हुए नहीं पाए जाय अथवा बिना मास्क के पाए जाने पर उपरोक्त आदेश के तहत् अर्थदण्ड वसूलेंगे। निर्देश दिये गये है कि जिस व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड देने में आना-कानी की जाय, उसे थाने में भेज कर धारा-188 के तहत् आपराधिक प्रकरण कायम करवाया जाये।
इंदौर में इन लोगों को होगा रोको-टोको का अधिकार
कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु रोको-टोको कार्यक्रम अर्थात मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग रखना एवं समय-समय पर हाथ सेनेटाईज करना कार्यक्रम विभिन्न जन-प्रतिनिधियों, कर्मचारी- अधिकारी, धर्मगुरूओं, मीडिया, एनसीसी, एनएसएस. विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों में चलाया जायेगा। इसके लिए पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगामी आदेशों तक प्रत्येक रविवार इन्दौर शहर पूर्ण रूप से पूर्व आदेशानुसार लॉकडाउन रहेगा।
इंदौर में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
सप्ताह के अन्य दिनों में भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यक्रम जैसे जुलुस, गेर, मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होगे जो समूह में होते हो तथा प्रतिदिन रात्री 10 बजे के उपरान्त केवल अत्यावश्यक सेवाओं हेतु ही शहर में आवाजाही की जा सकेगी। सभी धर्मों के धर्म-स्थलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गये हैं कि जहाँ पर भी व्यक्तियों की भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे धर्मस्थलों को तत्काल अस्थाई/आंशिक रूप से बंद किया जाये। इसके लिये प्रबंधक अधिकृत रहेंगे।