कलेक्टर सर, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलेरी दिलवा दो प्लीज - Khula Khat to Collector Rajgarh

Bhopal Samachar
राजगढ़
। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश अनुसार प्राइवेट स्कूल संचालक लॉकडाउन अवधि कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं साथ ही कार्यरत शिक्षक को नियमित रूप से भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस तो हाई कोर्ट जबलपुर के अनुसार ले रहे हैं परंतु शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन नहीं दे रहे हैं। 

अभिभावकों से यह बोला जा रहा है की हाई कोर्ट के आदेश अनुसार प्राइवेट स्कूल को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति है परंतु आदेश तो यह भी था की प्राइवेट स्कूल संचालक समस्त शिक्षक को भी नियमित रूप से भुगतान करेगा परंतु जिले के सभी प्राइवेट स्कूल नगर खुजनेर राजगढ़ ब्यावरा खिलचीपुर नरसिंहगढ़ सारंगपुर जीरापुर छापीहेड़ा पचोर तलेन बोड़ा माचलपुर संडावता सुठालिया के संचालक समस्त स्टाफ को लोक डाउन अवधि का वेतन नहीं दे रहे हैं। 

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश ने भी आदेश पारित किया था की समस्त प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं और शिक्षकों को नियमित वेतन देना है इसी के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी या आदेश पारित किया गया था परंतु प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन लॉकडाउन अवधि का नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से 4000 और 5000 में काम करने वाले समस्त शिक्षक आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं। जिसकी वजह से घर का और बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। 

अतः जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों को सूचित किया जाए की लॉकडाउन अवधि का मानदेय शिक्षकों को प्रदान करें। जिस तरह प्राईवेट स्कूल को फीस लेने का अधिकार है उसी तरह प्राईवेट शिक्षको को भी है जब स्कूल संचालक से हाई कोर्ट के आदेश अनुसार वेतन मांगा जाता है तो शिक्षको पर दबाव बनाकर चुप करा दिया जाता है। 

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