भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण के दूसरे दौर की शुरुआत में गृह विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने सबसे पहले 14 जिलों पर फोकस किया है। इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर के अलावा शेष 11 जिले वह हैं जो या तो महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है या फिर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के नागरिकों का आना जाना बना रहता है।
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन में आम नागरिकों पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई गई है लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि कड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हालात नहीं सुधरे तो प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के 14 जिलों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, रतलाम एवं उज्जैन) पर फोकस किया गया है।
MP CORONA-2 की गाइड लाइन पर कितने प्रतिबंध है
मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण के दूसरे दौर की गाइड लाइन में ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं लेकिन हॉल के अंदर होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थिति 50% (हॉल की कुल क्षमता का 50%) निर्धारित कर दी गई है। इससे ज्यादा होने पर आयोजक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
MP CORONA-2 दुकानदारों के लिए गाइड लाइन
मध्य प्रदेश के सभी दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वह पहले की तरह रस्सी बांधकर या फिर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। खुद फेस मास्क का उपयोग करें और ग्राहकों को अनिवार्य फेस मास्क के लिए पाबंद करें। यदि किसी भी दुकान पर बिना फेस मास्क वाले ग्राहक खड़े दिखाई देते हैं तो दुकानदार के खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी।