जबलपुर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमितीकरण में कथित बेईमानी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की है। अधारताल निवासी हाकिम खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर में उसकी दैनिक वेतन भोगी भृत्य के पद पर वर्ष 1981 में नियुक्ति हुई थी। नियमितिकरण के लिए श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था।
कोर्ट के आदेश के बावजूद 10 साल बाद नियमित किया
श्रम न्यायालय ने उसे 13 सितंबर, 2010 से नियमित कर नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया था लेकिन नगर निगम द्वारा उसे 14 अक्टूबर, 2020 से नियमित वेतनमान दिया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। अधिवक्ता एपी सिंह व राजेश पांडे की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।