MP विधानसभा में कांग्रेस की NOC के साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून पास - HINDI NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार दिनांक 1 मार्च 2021 को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 पेश हुआ और कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति ना आने के कारण 1 मिनट में पास हो गया। 

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 दिनांक 9 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 

मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भोजन अवकाश के बाद विधेयक सदन पटल पर रखा। डा. मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक पर अध्यक्ष गिरीश गौतम की अनुमति मिलने के बाद चर्चा होगी। शिवराज सिंह सरकार धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 को 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश के माध्यम से 9 जनवरी 2021 को प्रदेश में लागू कर चुकी है। 

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 की खास बातें

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 में प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपए तक से दंडित करने का प्रावधान है। अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक 23 केस दर्ज हुए हैं। इनमें भोपाल संभाग में सात, इंदौर में पांच, जबलपुर व रीवा में चार-चार और ग्वालियर में तीन मामले दर्ज हैं।

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