इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहलेखक सुविधा के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। सूचना में बताया गया है कि Ministry of Social Justice & Empowerment Department of Disability affairs के परिपत्र क्रमांक F.No. 34-02/2015-DO-HI दिनांक 29 अगस्त 2018 के निर्देश का पालन करते हुये दिव्यांगजन हेतु सहलेखक उपलब्ध कराने के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-
1. आयोग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। परीक्षार्थी को स्वयं परीक्षा हेतु सहलेखक लेकर आना होगा, जिसका भुगतान स्वयं परीक्षार्थी को करना होगा
2. परीक्षार्थी द्वारा स्वयं लाये गए सहलेखक की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता से एक स्तर कम होगी। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है की यदि परीक्षा में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक है, तो सहलेखक की उच्चतम शैक्षणिक अर्हता 10+2 अथवा स्नातक में अध्ययनरत किन्तु स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण न की हो होगी।
इसी प्रकार यदि किसी परीक्षा में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि हो तो उससे एक स्तर नीचे की अर्हता (अर्थात स्नातकोत्तर में अध्ययनरत किन्तु स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण न की हो) वाला सहलेखक मान्य किया जाएगा।
02 उक्त व्यवस्था राज्य सेवा मुख्य परीक्षा -2019 तथा भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भी लागू होगी। एमपीपीएससी की बेवसाइट पर सूचना को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।