MPPSC Mains 2019: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
मध्य प्रदेश शासन के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दिनांक 19 मार्च 2021 को सुनवाई के लिए आइटम नंबर 38 पर सूचीबद्ध किया गया है। 

विवेक खंडेलवाल (LAWYER) ने बताया कि वरुण कुमार चोपड़ा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशेष प्रयास करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एमपीपीएससी मेंस 2019 का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवा लिया है। याचिकाकर्ता का नाम किशोर चौधरी है एवं सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 136 के तहत SLP स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की गई है। 

MPPSC Mains 2019 EXAM स्थगित कराने प्रदेश भर में प्रदर्शन 

भोपाल। मध्यप्रदेश में उम्मीदवार लगातार 21 मार्च को आयोजित होने जा रही राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 को स्थगित कराने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जब तक आरक्षण विवाद पर फैसला नहीं आ जाता तब तक परीक्षा को स्थगित रखा जाए। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में फैसले के लिए 26 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का कहना है कि जब कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, यहां तक की एमपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बदली जा रही है तो फिर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019 कराना इतना अनिवार्य क्यों है।

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