MPPSC Mains: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली - latest news

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 दिनांक 21 मार्च 2021 को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 136 के तहत SLP स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं दी गई है। परीक्षा पर किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। 

विवेक खंडेलवाल (LAWYER) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया गया था कि वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को परीक्षा दिनांक से पहले निर्णय लेने के लिए निर्देशित करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया है। विवेक खंडेलवाल ने बताया कि वह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए पिटिशन दाखिल करेंगे। 

मामला क्या है 
मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 का आयोजन किया जा रहा है। इधर आरक्षण से संबंधित विवाद के कारण मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट की ओर से दिनांक 26 मार्च 2021 को आरक्षण विवाद पर फैसला संभावित है। जबकि परीक्षा दिनांक 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई है। उम्मीदवारों की मांग है कि हाई कोर्ट के डिसीजन आने से पहले परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!